Widow Pension महिला पेंशन योजना यह योजना (महिला कल्याण विभाग उ.प्र.), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी महिलाओ के लिए संचालित की जाती है जिनके पति की मृत्यु हो गयी है इस योजना के अंतर्गत महिलाओ को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे अपना भरण पोषण कर सके यह हम जानेंगे पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन कैसे कर सकते है|
विधवा महिला योजना की पात्रता (Eligibility)
Widow Pension इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कुछ जरुरी शर्ते पूरी करनी होती है :
- पारिवारिक स्तिथि:महिला विधवा होनी चाहिए यानि उसके पति की मृत्यु हो गयी हो |
- आयु सीमा: विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर महिला 60 वर्ष से अधिक है तो वह old Age पेंशन योजना का लाभ पा सकती है
- महिला का आय स्रोत: आवेदिका एंव उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त श्रोतों से रू0 2.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- विधवा महिला: को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।
- निवास:आवेदिका महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
Widow Pension पेंशन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह रू1000/— की धनराशि दी जाती है।
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इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें ? (Apply Process )
Widow Pension विधवा महिला पेंशन योजना के लिए इन चरणों का पालन करके अप्लाई कर पायेगी आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है
ऑनलाइन आवेदन:
सबसे पहले (महिला कल्याण विभाग उ.प्र.), उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं|
निराश्रित महिला पेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें अब ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करें
इस फॉर्म में चार स्टेप में जानकारी भरना होगा जाने स्टेप by स्टेप
1.व्यक्तिगत विवरण
पहले चरण में व्यक्तिगत विवरण भरना होता है सबसे पहले जनपद का चयन करें,निवासी का प्रकार चुने: नगरीय या ग्रामीण,तहसील सेलेक्ट करें ,
फिर आवेदिका का नाम लिखे,पति का नाम,जन्म तिथि,और साथ मोबाइल न० लिखे और पूरा पता लिखे अब आप का पहला चरण कम्पलीट हुआ
2. बैंक का विवरण आवेदक का बैंक विवरण
आवेदक का बैंक का नाम चुने फिर बैंक शाखा का नाम चुने फिर खता संख्या दर्ज करें फिर दुबारा खता संख्या दर्ज करें ताकि कन्फर्म हो जाये इस के साथ ही आप का स्टेप 2 कम्पलीट होता है
3.आय का विवरण
तीसरे स्टेप में आये प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होती है जो की ऑनलाइन तहसील द्वारा जारी किया गया हो सबसे पहले तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या दर्ज करें, इस के बाद तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करके वेरीफाई करना होता है अब चौथे स्टेप पे पहुंच जाओगे
4.दस्तावेज़(Document) अपलोड करें
यहाँ आप को तीन डॉक्युमेंट अपलोड करना होता है 1 रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो अपलोड करें साइज .jpg or .jpeg 20kb /डोक्युमेंट साइज .pdf /200kb /2 अपलोड आयु प्रमाण पत्र /और 3 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें
इस के बाद फाइनल Declaration देंगे और captch enter करके सबमिट बटन पर क्लिक करें
और अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते है तो आप किसी नजदीकी CSC सेण्टर पर जाके Widow Pension विधवा महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करवा सकते है
आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समयसीमा :
1. जांच के लिये —45 दिन
2— खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट—15 दिन
3— जनपदीय अनुश्रवण एंव स्वीकृति समिति—01 माह
4— एन0आई0सी0 से पी0एफ0एम0एस0 द्वारा धनराशि भेजने हेतु—01 माह
उपरोक्त निर्धारित समयावधि में निर्णय लेना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र उपरोक्त
समय सीमा समाप्ति के पश्चात स्वतः अग्रसारित/स्वीकृत हो जायेगा ।
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नोट: यह लेख सिर्फ आप को इस योजना की जानकारी देने के लिए पोस्ट किया गया है यह ओरिजिनल साइट नहीं है और यह लेख (महिला कल्याण विभाग उ.प्र.), उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध डाटा और प्रोसेस को देख के लिखा गया है इस में त्रुटि की संभावना हो सकती है इस लिए सही और सटीक जानकारी के लिए (महिला कल्याण विभाग उ.प्र.), उत्तर प्रदेश सरकार की ओरिजिनल साइड जरूर चेक करें कुछ भी एक्शन लेने से पहले https://sspy-up.gov.in